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दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वासन हेतु दुकान निर्माण/संचालन के लिए करें आवेदन

 

रायबरेली, नवसत्ता : उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वासन हेतु दुकान निर्माण/संचालन योजना संचालित है। उक्त योजना के अंतर्गत 10 हजार धनराशि जिसमें 7,500 की धनराशि 4 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ऋण के रूप में रू0 2,500 अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है।

ऐसे दिव्यांगजन जिनके पास न्यूनतम 40 प्रतिशत का दिव्यांगता प्रमाण-पत्र एवं जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक किन्तु 60 वर्ष से अधिक न हो, साथ ही जिनके पास व्यवसाय चलाने हेतु पर्याप्त स्थान एवं संसाधन उपलब्ध हो, वे दुकान निर्माण/संचालन योजना का लाभ पाने हेतु उक्त योजना का आवेदन-पत्र कार्यालय, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, विकास भवन, रायबरेली से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त करके, वेबसाइट http//divyangjan.upsdc.gov.in पर अनिवार्य रूप से आनलाइन आवेदन करने के उपरान्त समस्त आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी कार्यालय, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, रायबरेली स्थित विकास भवन भूतल में जमा कर सकते हैं।

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