कोलकाता, नवसत्ता : आज की तारीख, कोलकाता लॉ कॉलेज की छात्रा से हुए कथित गैंगरेप मामले में मेडिकल जांच रिपोर्ट ने दुष्कर्म की पुष्टि कर दी है। रिपोर्ट के अनुसार, पीड़िता के शरीर पर जबरदस्ती, काटने और खरोंच के निशान मिले हैं, साथ ही मारपीट की भी पुष्टि हुई है। यह घटना 25 जून को कॉलेज के ग्राउंड फ्लोर स्थित गार्ड रूम में हुई थी।
पुलिस ने इस मामले में तीन मुख्य आरोपियों – मनोजीत मिश्रा (31), जैब अहमद (19) और प्रमित मुखर्जी (20) – को गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रवार को कोर्ट ने तीनों को 1 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। शनिवार को कॉलेज के गार्ड पिनाकी बनर्जी (55) को भी गिरफ्तार किया गया है। मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा कोलकाता लॉ कॉलेज का पूर्व छात्र और नॉन-टीचिंग स्टाफ बताया जा रहा है। जैब और प्रमित कॉलेज के छात्र हैं।
पीड़िता का दर्दनाक बयान 3.30 घंटे तक रेप और मारपीट
पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया है कि 25 जून को शाम 7:30 बजे से रात 10:50 बजे तक उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और बेरहमी से मारपीट की गई। उसने बताया कि एक समय तो वह ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी और उसने आरोपियों से उसे पास के अस्पताल ले जाने का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने इसे अनसुना कर दिया और उसे यूनियन रूम में बंद रखा। बाद में उसे इनहेलर की जरूरत पड़ी, जिसे आरोपी मेडिकल स्टोर से लाए।
पीड़िता के अनुसार, मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा ने उसे शादी का प्रस्ताव दिया था, जिसे उसने यह कहकर ठुकरा दिया था कि उसका पहले से एक बॉयफ्रेंड है जिससे वह प्यार करती है। आरोपियों ने दुष्कर्म का वीडियो भी बनाया और उसे हॉकी से मारने की कोशिश की। छोड़ते समय, उन्होंने वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी।
भाजपा ने मनोजीत मिश्रा की TMC नेताओं के साथ वाली तस्वीर जारी की।
विवादित बयान और राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप
इस घटना को लेकर तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद कल्याण बनर्जी ने एक विवादित बयान दिया है। बनर्जी ने कहा, अगर कोई दोस्त अपने दोस्त के साथ बलात्कार करता है तो क्या किया जा सकता है। उनके इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया हुई है।
भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने इस मामले को लेकर TMC पर निशाना साधा है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने मनोजीत मिश्रा की TMC नेताओं के साथ तस्वीरें जारी करते हुए आरोप लगाया कि इस मामले में एक तृणमूल कांग्रेस से जुड़ा व्यक्ति भी शामिल है। वहीं, TMC स्टूडेंट विंग के प्रमुख तृणकुर भट्टाचार्य ने स्वीकार किया कि मनोजीत मिश्रा TMC की स्टूडेंट विंग से जुड़ा था, लेकिन वह एक जूनियर सदस्य था और कॉलेज में TMC की छात्र विंग की कोई सक्रिय इकाई नहीं है।
पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री शशि पांजा ने इस मामले पर बोलते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में अपराजिता विधेयक (बलात्कार के दोषियों के लिए मौत की सजा) पारित किया गया था, लेकिन भाजपा ने इसे रोक दिया है, जिससे यह कानून नहीं बन पाया है। उन्होंने कहा, एक महिला का शरीर आपकी राजनीति के लिए युद्ध का मैदान नहीं है। इसका सम्मान किया जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार गैंगरेप का मामला
मुख्य पुलिस अभियोजक सोरिन घोषाल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, सामूहिक बलात्कार के मामलों में शामिल समूह के सभी व्यक्तियों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, भले ही उन सभी ने बलात्कार का कृत्य न किया हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मामले में, दो अन्य व्यक्तियों ने बलात्कार में मदद की, इसलिए यह सामूहिक बलात्कार का मामला है और वे भी मामले में आरोपी हैं।
कोलकाता में 10 महीने में दूसरी ऐसी घटना
यह घटना कोलकाता में 10 महीने के भीतर ऐसी दूसरी बड़ी घटना है। इससे पहले, 8 अगस्त 2024 को आरजी कर अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर का रेप और हत्या हुई थी। इस मामले में दोषी संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। इन घटनाओं ने शहर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।