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गांजा वैध कराने के बयान पर सपा सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ केस दर्ज

गाजीपुर, नवसत्ताः यूपी के गाजीपुर से सांसद और सपा के नेता अफजाल अंसारी पर गांजा वैध कराने को लेकर दिए गए बयान पर केस दर्ज किया गया। सांसद के खिलाफ धारा 353 (3 )बीएनएस 2023 के तहत केस दर्ज हुआ है। अफजाल अंसारी ने पिछले दिनों गांजा को वैध करार देने को लेकर बयान दिया था, सांसद के दिए गए बयान पर साधु-संतों में काफी नाराजगी है. सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ यह केस गोरा बाजार चैकी के इंचार्ज राजकुमार शुक्ला ने दर्ज करवाया।

सपा नेता अफजाल अंसारी ने कुछ दिनों पहले गांजा को वैध किए जाने की मांग उठाई थी। सांसद ने कहा था कि गांजे को वैधता मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा, धार्मिक आयोजनों में गांजा प्रभु का प्रसाद और बूटी कह कर पिया जाता है। लाखों लोग गांजे को सेवन करते हैं। सांसद के दिए गए इन बयानों की वजह से साधु-संतों में काफी रोष है। सांसद ने कहा था कि जब गांजा को प्रभु का प्रसाद और बूटी माना जाता है तो फिर यह अवैध क्यों है।

सांसद अफजाल अंसारी के बयान पर साधु-संतों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है, अखिल भारतीय संत समिति के स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा, सांसद ने जो कुछ कहा वो अमर्यादित है। महाकुंभ का आयोजन सनातन का एक पर्व है और इसके बारे में ऐसी अमर्यादित टिप्पणी करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अफजाल अंसारी के इस बयान पर उज्जैन के महामंडलेश्वर अतुलेशानन्द महाराज ने कहा, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है।

अफजाल अंसारी ने गांजा को वैध करने की मांग करते हुए कहा था कि जब प्रभु शंकर के प्रसाद भांग पर लाइसेंस मिलता है तो गांजा पर लाइसेंस क्यों नहीं मिलता है। इस पर भी लाइसेंस मिलना चाहिए। लोग कहते हैं कि गांजे को पीने से भूख लगती है इसलिए हमारी मांग है कि गांजे को कानून का दर्जा दिया जाए।

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