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राज्य

पूर्व प्रमुख यशभद्र सिंह मोनू समेत 14 के खिलाफ मुकदमा दर्ज

कोतवाल ने बनाये तीन मुकदमे

मोनू सिंह के काफिले की दो फार्च्यूनर, एक सफारी व एक स्कार्पियो सीज,आर्म्स एक्ट की धाराओ में भी हुई कार्रवाई

कपिल कान्त / किशन पाठक
सुलतानपुर, नवसत्ता : धनपतगंज के पूर्व ब्लॉक प्रमुख यशभद्र सिंह मोनू समेत 14 लोगो के खिलाफ महामारी अधिनियम एवं आर्म्स एक्ट सहित अन्य आरोपो में तीन मुकदमे दर्ज हुए हैं। मोनू सिंह के अलावा एक मुकदमे में वाटिका यादव, अतुल सिंह, बिपिन सिंह, अखण्ड प्रताप सिंह, प्रदीप यादव, अमर बहादुर यादव, मो सफीक, कुलदीप सिंह, वीरेंद्र तिवारी, सन्तोष कुमार, राकेश सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वहीं उनके समर्थक अतुल सिंह के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा में दूसरा मुकदमा दर्ज हुआ है। काफ़िले में शामिल लोगों को अपना असलहा प्रयोग करने के लिए देने के बावजूद मौके पर मौजूद न रहने वाले शस्त्र लाइसेंसधारी जितेंद्र बहादुर सिंह व कौशलेंद्र बहादुर सिंह के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा में तीसरा मुकदमा दर्ज हुआ है। शस्त्रों का गलत तरीके से उपयोग करने के चलते शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण की भी कार्रवाई हो सकती है। तीनो मुकदमो के वादी नगर कोतवाल भूपेंद्र कुमार सिंह बने हैं। इसके अलावा घटना में शामिल मोनू सिंह की दो फार्च्यूनर ,एक सफारी व एक स्कार्पियो 207 एमवी एक्ट में कागज न दिखा पाने के आरोप के चलते सीज की गई।

फिलहाल मोनू सिंह पर शिकंजा कसने के लिए इस मामले में पुलिस प्रशासन के जरिये की गई प्रभावी कार्यवाही से मामला गर्मा गया है। माना जा रहा है कि *जिला पंचायत अध्यक्ष पद की दावेदारी में बहन अर्चना* को उतारने की सम्भावना पर सत्ता पक्ष के इशारे पर जिला प्रशासन ने मोनू सिंह व उनके समर्थकों पर दबाव बनाने के लिए पहला दांव खेला है। मोनू सिंह व उनके समर्थकों की गलती के चलते पुलिस प्रशासन को कार्यवाही का मौका मिल गया है। सत्ता के इशारे पर हो रही पुलिसिया कार्यवाही से मोनू सिंह व उनके समर्थकों में रोष है। इस कार्यवाई से जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव का माहौल गर्म हो गया है। देखना ये है कि इस कार्रवाई से किसको कितना राजनैतिक लाभ मिलता है। साथ ही अभी और कौन-कौन अपने खेमे को मजबूत करने के लिए कौन सा नया दांव खेलते हैं।

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