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व्यापारी समय से अपने रिटर्न फाइल करें: असिस्टेंट कमिश्नर ज्योति रानी मौर्या

  • -व्यापारी जागरूकता अभियान में बताए जी यस टी पंजीयन के फायदे

रमाकांत बरनवाल

सुल्तानपुर ,नवसत्ता :-जीएसटी  पंजीयन विशेष जागरूकता अभियान के तहत जनपद के कर विभाग अधिकारियों ने जनपद के सूरापुर बाजार में शिविर का आयोजन कर उपस्थित व्यापारियों को जीएसटी पंजीयन से लाभ का विस्तार से चर्चा किया। सूरापुर स्थित पंडित श्रीपति मिश्र मैरिज लॉन सभागार में आयोजित उक्त कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा चलाए गए कल्याणकारी योजनाओं तथा व्यापार में आ रही समस्याओं को दूर करने के उपाय के बारे में विस्तृत चर्चा हुई।

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर विभाग अधिवक्ता ओम प्रकाश सिंह ने किया।इस अवसर पर असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर श्रीमती ज्योति रानी मौर्या ने पंजीयन के लाभ के साथ बताया कि पंजीकृत व्यापारियों के लिए बिना प्रीमियम के 10 लाख की व्यापारी दुर्घटना बीमा का विशेष लाभ मिलता है तथा कहा कि पंजीकृत व्यापारी विभाग के निगाह में सम्मान के प्रतीक होते हैं तथा प्रदेश की विकास योजनाओं के अंतर्गत पंजीकृत व्यापारियों की सक्रिय भागीदारी होती है।उक्त अवसर पर असिस्टेंट कमिश्नर ज्योति रानी ने कहा कि कर प्रणाली में समस्त कार्य व्यापारी घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं फिर भी किसी भी प्रकार की समस्या आने पर वे विभाग के अधिकारी कर्मचारी या अपने निकट के अधिवक्ता से संपर्क कर उसका निदान कर सकते हैं व अपने रिटर्न समय पर दाखिल करने का आग्रह किया।

इस अवसर पर राज्य कर अधिकारी बृजेश कुमार मौर्य खंड 3 ने कहा कि जीएसटी से संबंधित किसी भी कार्य के लिए उन्हें सरकारी कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है वह सिर्फ अपना समय समय पर खरीद और बिक्री का विवरण ऑनलाइन भेज दिया करें तथा कहा कि समय पर रिटर्न आदि दाखिल न होने पर पेनल्टी भी लग जाती है जिसे व्यापारियों के लिए एक समस्या खड़ी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि देश के किसी भी राज्य से खरीदे गए माल या सेवा कर पर आईटीसी का उपयोग भी निर्वाध रूप से मिलता रहेगा।

इस अवसर पर उपस्थित राज्य कर अधिकारी राहुल कुमार शर्मा ने कहा कि डेढ़ करोड़ वार्षिक कारोबार सीमा तक के छोटे एवं मझौले व्यापारी के लिए समाधान की योजना है जिसका लाभ व्यापारी समय-समय पर लेते हैं उन्होंने बताया की 5 करोड़ तक की वार्षिक व्यापार सीमा तक के व्यापारियों के लिए तिमाही रिटर्न भरे जाने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि विभाग की सुविधाओं का लाभ उठाने पर व्यापारी विभाग की कार्यवाही से मुक्त हो सकता है व भयमुक्त हो अपना व्यापार निर्वाध कर सकता है।उन्होंने वित्तीय संसाधनों व बैंकों से ऋण लेने की सुविधा पर कहा कि जब हम जीएसटी में पंजीकृत होंगे तब इसका लाभ ले सकते हैं व कहा कि सरकारी अर्ध सरकारी या किन्हीं भी निकायों के लिए टीडीएस कटौती के लिए जीएसटी का पंजीयन बहुत अनिवार्य है। उन्होंने पंजीयन के लिए आवश्यक प्रपत्र जिसमें पैन नंबर मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आधार कार्ड बैंक पासबुक तथा आवास एवं व्यापार स्थल के पते का प्रमाण के सम्बन्ध में जानकारी दिया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अधिवक्ता ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि व्यापारियों के लिए शासन द्वारा जो भी सुविधाएं दी गई है उसका लाभ लेने के लिए समय-समय पर अपने रिटर्न दाखिल कर देना चाहिए उन्होंने कहा कि व्यापारी भय मुक्त होकर अपना व्यापार करें उन्हें किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है तथा उनकी किसी भी प्रकार की समस्या विभाग के अधिकारी तत्काल निपटाएंगे।इस अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित व्यापार मंडल अध्यक्ष वी के अग्रहरि ने बताया कि व्यापारी यदि समय पर अपने कागजात की पूर्ति कर व्यापार करते हैं उन्हें समस्याओं से छुटकारा मिलेगा इस अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित व्यापारियों शिव मिलन गुप्ता स्रवण कुमार बरनवाल ज्ञान प्रकाश बरनवाल तथा बाजार के अन्य प्रमुख व्यापारी गण उपस्थित रहे जिन्होंने अपनी शंकाओं का समाधान अधिकारियों से किया कार्यक्रम के अंत में विभाग की असिस्टेंट कमिश्नर ज्योति रानी मौर्य ने सभी व्यापारियों के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में अधिवक्ता राघवेन्द्र मिश्र की उपस्थिति रही व संचालन अधिवक्ता रमाकांत बरनवाल ने किया।

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