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शराब पीने वाले हिंदुस्तानी नहीं, महापापी हैं: नीतीश कुमार

पटना,नवसत्ता: बिहार विधानसभा में लाया गया शराबबंदी संशोधन विधेयक आज पारित हो गया. जिसमें पहली बार शराब पीने पर किसी को पकड़े जाने पर जुर्माना देकर छोड़ा जा सकता है. विधान सभा में शराबबन्दी पर लाये गए संशोधन विधेयक पर जहां खूब हंगामा हुआ तो वहीं विधान परिषद के भीतर शराबबन्दी पर चर्चा के दौरान सीएम नीतीश कुमार बोलने के लिए उठ गए.

उन्होंने कहा कि अगर कोई राष्ट्रपिता बापू की भावना को नहीं मानता है तो वह हिंदुस्तानी नहीं है, वो भारतीय तो है ही नहीं, काबिल भी नहीं है, वो महापापी और महाअयोग्य है, उनके लिए कोई सहानुभूति नहीं.

शराबबंदी से बढ़ गई सब्जी की खपत

सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि अब लोग जो पैसा शराब पीने में खर्च करते थे वो अब सब्जी खरीदने में खर्च करते हैं. नीतीश कुमार ने विधान परिषद में कहा कि शराबबन्दी के बाद सब्जी की बिक्री बढ़ गई है अब लोग सब्जी घर लेकर आते हैं, स्वस्थ्य हैं. देखिए उनके घर में कितना अच्छा भोजन होगा, जरा महिलाओं से पूछें.

शराबबंदी कानून को कम सख्त बनाया गया

बिहार विधानसभा ने बुधवार को निषेध एवं उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक, 2022 को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया है. जिसके तहत राज्य में पहली बार शराबबंदी कानून को कम सख्त बनाया गया है. संशोधित कानून के अनुसार, पहली बार अपराध करने वालों को जुर्माना जमा करने के बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट से जमानत मिल जाएगी और यदि अपराधी जुर्माना राशि जमा करने में सक्षम नहीं है तो उसे एक महीने की जेल का सामना करना पड़ सकता है. इसके अनुसार, जब किसी को शराबबंदी कानूनों का उल्लंघन करते हुए पुलिस पकड़ेगी तो आरोपी को उस व्यक्ति का नाम बताना होगा जिसने शराब उपलब्ध करवायी.

गौरतलब है कि नीतीश कुमार सरकार ने बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत अप्रैल 2016 में राज्य में शराबबंदी लागू कर दी थी. प्रतिबंध के बाद से बड़ी संख्या में लोग केवल शराब पीने के आरोप में जेलों में बंद हैं. उल्लंघन करने वालों में अधिकांश आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और गरीब लोगों में से हैं.

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