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पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को जारी किया नोटिस

नई दिल्ली,नवसत्ता: सुप्रीम कोर्ट ने केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की जमानत याचिका पर सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है. सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित और न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट ने मामले के अंतिम निस्तारण के लिए नौ सितंबर की तिथि निर्धारित की है.

बता दें कि पत्रकार सिद्दीकी कप्पन पर यूपी सरकार ने यूएपीए और कथित हाथरस साजिश मामले में अन्य आरोपों के तहत मामला दर्ज किया था. लगभग दो साल सलाखों के पीछे बिता चुके कप्पन को अन्य आरोपियों के साथ अक्टूबर 2020 में यूपी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था, जब वे हाथरस बलात्कार-हत्या अपराध की रिपोर्ट करने के लिए जा रहे थे.

जिसमें आरोप लगाया गया था कि वह और उनके सह-यात्री हाथरस सामूहिक बलात्कार-हत्या के मद्देनजर सांप्रदायिक दंगे भड़काने और सामाजिक सद्भाव को बाधित करने की कोशिश कर रहे थे.

इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की दौरान कप्पन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल का कहना है कि पीएफआई कोई आतंकवादी संगठन या प्रतिबंधित संगठन नहीं है और ना ही अभी तक बैन है. इसका कोई सबूत नहीं है. सिर्फ आरोप है. मामले में 5000 पेज की चार्जशीट दाखिल की गई है, इनमें से 165 पेज में कप्पन का जिक्र है.

यूपी सरकार की ओर से पेश हुईं गरिमा प्रसाद ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि इस मामले में 8 आरोपी हैं, वे सभी सलाखों के पीछे हैं. सिर्फ एक ड्राइवर को रिहा किया गया है. एक आरोपी दिल्ली हिंसा और दूसरा बुलंदशहर हिंसा में शामिल था. सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के वकील से कहा कि वह मामले में हलफनामा दाखिल करें.

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