के सी पाठक
सुलतानपुर,नवसत्ता: नगर पालिका में एलईडी लाइट खरीद में बरती गई अनियमितता मामले में अधिशासी अधिकारी श्यामेंद्र मोहन चौधरी को निलंबित कर दिया गया है। नगर निकाय निदेशालय उप्र की निदेशक शकुन्तला गौतम ने निलंबन आदेश जारी करते हुए जांच बैठा दी है। ईओ को जिलाधिकारी सुलतानपुर (एलबीसी) कार्यालय से संबद्ध करते हुए अनुशासनिक कार्यवाही हुत सहायक निदेशक (लेखा) नगर निकाय निदेशालय उप्र लखनऊ को जांच अधिकारी नियुक्ति किया है।
निलंबन आदेश में कहा गया है कि जिलाधिकारी सुलतानपुर के पत्र के अनुसार श्यामेंद्र मोहन चौधरी अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद सुलतानपुर विरूद्ध नगर पालिका परिषद में 90 व 120 वाट एलईडी स्ट्रीट लाइट क्रय में अनियमिततता बरती गई है। जिसमें कुल 85 लाख 25 हजार रुपए की क्षति पहुंचाने का आरोप है। साथ ही नगर पालिका परिषद के विकास कार्यों एवं शिलान्यास उद्घाटनों के पटों पर जनप्रतिनिधि के नाम अंकित करने संबन्धी शासनदेश की अवहलेना करने का भी आरोप है। आदेश में ईओ को प्रथम दृष्टिया आरोप सही पाए जाने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए अनुशासनिक कार्यवाही के आदेश दिए गए हैं। ईओ को कलेक्ट्रेट से संबद्ध करते हुए सहायक निदेशक लेखा को अनुशासनिक कार्यवाही के लिए जांच अधिकारी नामित किया गया है। जांच अधिकारी से अतिशीघ्र जांच कार्यवाही उपलब्ध कराने को कहा गया है। निलंबन के दौरान ईओ को नियमानुसार वेतन देय होगा।