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गन्ना किसानों के बकाये को लेकर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र व राज्यों से जवाब तलब

नयी दिल्ली, नवसत्ताः सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के गन्ना किसानों के बकाये (GANNA BAKAYA) के मामले में केंद्र सरकार तथा यूपी समेत 11 राज्य सरकारों से जवाब तलब किया।

मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन और न्यायाधीश सूर्यकांत की खंडपीठ ने आज केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, कर्नाटक तथा तमिलनाडु समेत 11 राज्य सरकारों और चीनी मिलों को नोटिस जारी किये।

खंडपीठ ने पूर्व लोकसभा सांसद राजू अन्ना शेट्टी और चार अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान केंद्र तथा 11 राज्य सरकारों को नोटिस जारी किये। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, गुजरात, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु शामिल हैं।

याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील आनंद ग्रोवर ने दलील दी कि संसद में बताए गए सरकारी आंकड़ों के अनुसार, राज्यों की बकाया राशि 18 हजार 84 करोड़ रुपये है और उत्तर प्रदेश इस सूची में सबसे ऊपर है। उन्होंने अदालत से राज्यों को गन्ना किसानों को 15 प्रतिशत ब्याज के साथ बकाये राशि के भुगतान का आग्रह किया।

याचिका में देशभर के गन्ना किसानों को उनकी बकाया राशि देने को लेकर केंद्र सरकार से एक नीति बनाने का आग्रह किया गया है।

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