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सुप्रीम कोर्ट में बोली केंद्र सरकार- ‘कोविड से मरने वालों के परिजनों को 4 लाख का मुआवजा देना संभव नहीं’

नई दिल्ली, नवसत्ता: केंद्र सरकार ने कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को 4 लाख का मुआवजा देने में असमर्थता जताई है।
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका के संबंध में केंद्र ने कहा कि कोरोना से जान गंवाने वाले सभी लोगों के परिवारों को 4 लाख रुपये का मुआवजा नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि इससे आपदा राहत कोष ही खाली हो जाएगा। केंद्र ने कहा कि सभी कोरोना पीडि़तों को मुआवजा देना राज्यों के वित्तीय सामथ्र्य से बाहर है।
दरअसल कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को चार लाख रुपये का मुआवजा देने का अनुरोध किया गया है। याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में कहा कि आपदा प्रबंधन कानून में मुआवजे का प्रावधान केवल भूकंप, बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदाओं पर ही लागू है, जिसे कोरोना महामारी पर लागू नहीं किया जा सकता है।
स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, महामारी की शुरुआत के बाद से भारत में अब तक कोरोना से लगभग 4 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्र सरकार ने कहा, अगर कोरोना के कारण जान गंवाने वाले हर एक व्यक्ति के परिवार को 4 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाती है, तो एसडीआरएफ(राज्य सरकार के पास उपलब्ध प्राइमरी फंड, जो अधिसूचित आपदाओं की स्थिति में तुरंत राहत देने के लिए खर्च करने में काम आती है) का पूरा फंड अकेले इसी मद पर खर्च हो सकता है और वास्तव में कुल खर्च और भी बढ़ सकता है।
सरकार ने आगे कहा कि बीमा दावों पर जिला कलेक्टरों की तरफ से कार्रवाई की जा रही है और बीमा कंपनी को दावाकर्ताओं को धनराशि जारी करने के लिए भेजा गया है। बीमा कंपनियों को 442.4 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। सरकार ने आगे सुप्रीम कोर्ट को ये भी बताया कि 2019-20 में, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कोविड मैनेजमेंट के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 1,113.21 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि जारी की गई थी। इसी के साथ, भारत कोविड आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य सिस्टम पैकेज के तहत राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 8,257.89 करोड़ रुपये भी जारी किए जा चुके हैं।
केंद्र सरकार ने यह जवाब वकील गौरव बंसल और रीपक कंसल द्वारा दायर उन याचिकाओं पर दिया है, जिसमें कोविड-19 महामारी से मारे गए लोगों के परिवार के सदस्यों को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत चार लाख रुपये का मुआवजा देने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सोमवार को सुनवाई करेगा।

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