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Shri Krishna Birthplace-Idgah Controversy: श्रीकृष्ण जन्मभूमि का होगा वीडियोग्राफी सर्वे, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया आदेश

प्रयागराज,नवसत्ता: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में बड़ा फैसला दिया है. कोर्ट ने ज्ञानवापी की तरह मथुरा में भी वीडियोग्राफी सर्वे करने का आदेश दिया है.

हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए जिला अदालत को चार माह के अंदर सर्वे की कार्यवाई को पूरा करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि सर्वे के दौरान हिंदू और मुस्लिम पक्ष के लोग मौजूद रहेंगे. जनपद के सक्षम अधिकारी मौके पर मौजूद रहेंगे.

गौरतलब है कि नारायणी सेना के अध्यक्ष मनीष यादव ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ जमीन को मंदिर ट्रस्ट की बताते हुए उस जमीन पर बनी ईदगाह को अतिक्रमण बताया है.

इससे पहले 8 अगस्त को सिविल जज की अदालत में ही पंकज सिंह के मामले में प्रतिवादी पक्ष के ईदगाह इंतजामिया कमेटी के सचिव और वकील तनवीर अहमद द्वारा उनकी लगातार अनुपस्थिति पर ऐतराज किए जाने पर अदालत ने उनका मुकदमा खारिज कर दिया था. पंकज सिंह ने भी उस जमीन पर बनी ईदगाह को अतिक्रमण बताया था.

हाईकोर्ट ने आज इस मामले को निस्तारित करते हुए मथुरा की जिला अदालत को मनीष यादव की अर्जी पर 4 महीने में सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुनाने को कहा है. अब मथुरा की जिला अदालत को तय करना है कि वह मनीष यादव की अर्जी पर क्या फैसला लेती है. अब जिला अदालत को 4 महीने में अपना फैसला सुनाना है.

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