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Gyanvapi mosque: सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की कार्यवाही पर लगाई रोक, कल होगी सुनवाई

नई दिल्ली,नवसत्ता: सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी में ट्रायल कोर्ट से कल तक ज्ञानवापी मस्जिद मामले की कार्यवाही पर रोक लगा दी है. दरअसल, हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वरिष्ठ अधिवक्ता हरि शंकर जैन की तबीयत ठीक नहीं है और उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद के मुद्दे पर कल सुनवाई करने का अनुरोध किया. जिसके बाद इस सुनावई को शुक्रवार तक के लिए टाल दिया गया. फिलहाल, ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार, 20 मई को दोपहर 3 बजे सुनवाई होगी.

इससे पहले मुस्लिम पक्ष के लिए अंजुमन इंतजामिया कमेटी के वकील हुजेफा अहमदी ने दलील रखी. मुस्लिम पक्ष के वकील की मांग थी कि वाराणसी कोर्ट में चल रही सुनवाई पर तुरंत रोक लगाते हुए पुरानी यथास्थिति को बरकरार रखा जाए. अहमदी ने वुजूखाना के चारों ओर एक दीवार गिराए जाने का मुद्दा भी उठाया. जैन ने प्रस्तुत किया कि सिविल कोर्ट के समक्ष पांच हिंदू महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले मुख्य वकील हरि शंकर जैन आज सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित होने में असमर्थ थे. उन्होंने पीठ के समक्ष दोहराया कि वे आज सिविल कोर्ट के समक्ष कार्यवाही के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे.

बता दें कि कोर्ट ने वाराणसी के जिलाधिकारी को ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी परिसर के अंदर उस क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था, जहां सर्वे के दौरान शिवलिंग मिलने की बात कही गई है. साथ ही, शीर्ष न्यायालय ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को वहां नमाज अदा करने और धार्मिक रस्म निभाने की अनुमति दे दी थी.

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