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वैक्सीनेशन के लिए किसी को मजबूर नहीं कर सकती सरकार: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली,नवसत्ता: कोरोना वैक्सीनेशन की अनिवार्यता को असंवैधानिक घोषित करने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि किसी भी व्यक्ति को वैक्सीनेशन कराने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है.

कोर्ट ने दिये निर्देश

बता दें कि देश में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान के तहत शारीरिक स्वायत्तता और अखंडता की रक्षा की जाती है और किसी को भी वैक्सीनेशन कराने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है. हालांकि सरकार इसके लिए लोगों को जागरूक कर सकती है. जहां तक मौजूदा टीकाकरण नीति का सवाल है तो उसे अनुचित नहीं कहा जा सकता है.

साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक कोविड-19 मामलों की संख्या कम है, तब तक सार्वजनिक क्षेत्रों में वैक्सीन नही लगाने वाले लोगों पर प्रतिबंध नही लगाया जाना चाहिए और अगर ऐसा कोई आदेश है तो वापस लिया जाय.

अदालत दखल देने को इच्छुक नहीं

न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बीआर गवई की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि वैक्सीन को लेकर अदालत दखल देने को इच्छुक नहीं है. विशेषज्ञों की राय पर सरकार के नीतिगत फैसले में न्यायिक समीक्षा का दायरा सीमित है. पीठ ने यह भी कहा कि संख्या कम होने तक, हम सुझाव देते हैं कि संबंधित आदेशों का पालन किया जाए और वैक्सीनेशन नहीं करवाने वाले व्यक्तियों के सार्वजनिक स्थानों में जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाए. यदि पहले से ही कोई प्रतिबंध लागू हो तो उसे हटाया जाए.

वैक्सीनेशन की अनिवार्यता फौरन हटायें

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार जनहित में लोगों को जागरूक करने का काम कर सकती है. बीमारी की रोकथाम के लिए पाबंदियां लगाने की प्रक्रिया की जा सकती है लेकिन वैक्सीन लगवाने और किसी तरह का खास दवा लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है. कुछ सरकारों ने महामारी के दौरान वैक्सीनेशन की अनिवार्यता को लेकर जो पाबंदियां लगाई थी उन्हें फौरन हटाने की जरूरत है.

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