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कड़कडड़ूमा कोर्ट ने दिल्ली हिंसा के आरोपी उमर खालिद को दी जमानत

नई दिल्ली, नवसत्ता: कोर्ट ने दिल्ली हिंसा के आरोपी उमर खालिद की रिहाई का आदेश जारी कर दिया है. उमर खालिद पर यूएपीए के तहत केस दर्ज है. आदेश के अनुसार खालिद को 23 मार्च को दोपहर 4 बजे जमानत दी जाएगी. जानकारी के अनुसार 3 मार्च को कड़कडड़ूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

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