Navsatta
क्षेत्रीयखास खबरचर्चा मेंदेशन्यायिक

SC ने सुवेंदु अधिकारी की याचिका पर विचार करने से किया इनकार

नई दिल्ली, नवसत्ता: सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है. इस याचिका में पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी के टीएमसी विधायक मुकुल रॉय को दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित नहीं करने के फैसले को चुनौती दी गई थी. इससे पहले पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी ने विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी की वह याचिका खारिज कर दी थी. इस याचिका में उन्होंने चुनाव के बाद दल बदलने के लिए दलबदल विरोधी कानून के तहत मुकुल रॉय को विधायक के रूप में अयोग्य घोषित करने का आग्रह किया था.

भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय पिछले साल जून में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे. विधानसभा सचिवालय के एक अधिकारी ने बताया कि मामले की सुनवाई पिछले महीने पूरी हुई थी. विमान बनर्जी ने कहा कि याचिकाकर्ता अपेक्षित गुणवत्तापूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और कानून के तहत मैने पाया कि याचिकाकर्ता याचिका में उल्लेखित तर्कों को साबित करने में सक्षम नहीं है इसलिए मैंने याचिका खारिज की.

विधानसभा सचिवालय के सूत्रों के अनुसार, कानून के मद्देनजर रॉय सदन में भाजपा विधायक के रूप में बने रहेंगे. इस बारे में पूछे जाने पर बनर्जी ने कहा कि निष्कर्ष निकालना आपके ऊपर है. मैंने सबूतों के अभाव में याचिका खारिज कर दी है. विपक्ष के नेता ने अध्यक्ष के समक्ष याचिका दायर की थी क्योंकि भाजपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीतने वाले रॉय कुछ ही समय बाद टीएमसी में शामिल हो गए थे. राज्य के एक अन्य भाजपा विधायक अंबिका रॉय ने लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में रॉय के चुनाव को चुनौती देते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया था और परंपरा के अनुसार इस पद पर एक विपक्षी सदस्य के नामांकन का आग्रह किया था.

संबंधित पोस्ट

मौसम अपडेट- दिल्ली-यूपी समेत इन राज्यों में रेड अलर्ट- कानपुर में ठंड से 14 लोगों की मौत

navsatta

कोरोना संक्रमण से मौतें होने की जानकारी देना नकारात्मक खबरें नहीं: हाईकोर्ट

navsatta

गौकशी के मामले में गिरफ्तार

navsatta

Leave a Comment