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पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्या अदालत में नहीं हुए हाजिर, कोर्ट ने पूर्वत जारी किया गिरफ्तारी वारंट

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सुल्तानपुर,नवसत्ता: देवी देवताओं पर आपत्ति जनक टिप्पणी करने के मामले में बुधवार को पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य अदालत मे हाजिर नहीं हुए. अपर मुख्य दण्डाधिकारी एमपी-एमएलए ने आरोपित पूर्व केन्द्रीय श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्या के खिलाफ पूर्ववत जारी गिरफ्तारी वारंट को जारी करने का आदेश दिया है, 24-1-2022 को होगी सुनवाई.

अधिवक्ता अनिल तिवारी ने देवी देवताओ पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में पूर्व श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्या के खिलाफ परिवाद दायर किया था. विचारधीन परिवाद के मामले में भाजपा के कद्दावर पूर्व केंद्रीय श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्या के खिलाफ कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट चल रहा था.

अधिवक्ता अनिल तिवारी के मुताबिक लखनऊ बेंच ने सन् 2016 मे कार्यवाही पर रोक लगा दिया था. 6 जनवरी को एमपी-एमएलए कोर्ट ने 12 जनवरी को कोर्ट मे हाजिर होने का आदेश दिया था. बुधवार को आरोपित मंत्री के अदालत में हाजिर न होने के कारण मामले की सुनवाई कर रहे अपर मुख्य दण्डाधिकारी एम पी एम एल ए ने पूर्ववत गिरफ्तारी वारंट को जारी करने का आदेश दिया है.

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