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CBI को पूर्व जज SN SHUKLA के ख़िलाफ़ एफ़आईआर की अनुमति मिली

प्रयागराज,नवसत्ता: केंद्रीय जाँच एजेंसी (CBI) को इलाहाबाद हाईकोर्ट से भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के ही एक रिटायर जज एसएन शुक्ला के ख़िलाफ़ केस दर्ज करने की अनुमति मिल गई है.

इस मामले में जस्टिस शुक्ला पर कथित रूप से एक निजी मेडिकल कॉलेज को फ़ायदा पहुँचाने का आरोप है. सीबीआई ने इससे पहले 16 अप्रैल को इलाहाबाद हाई कोर्ट से प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट क़ानून के तहत रिटायर्ड जज के ख़िलाफ़ मुक़दमा दर्ज करने की अनुमति मांगी थी. इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से अनुमति मिलने के बाद सीबीआई जस्टिस एसएन शुक्ला के ख़िलाफ़ चार्जशीट लेकर आ सकती है.

अधिकारियों ने बताया है कि सीबीआई ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ के जस्टिस शुक्ला के साथ-साथ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जज आई. एम. कुद्दैसी, प्रसाद एजुकेशन ट्रस्ट के भगवान प्रसाद यादव, प्रसाद एजुकेशन ट्रस्ट एवं भावना पांडेय और सुधीर गिरी को अपनी एफआईआर में नामज़द किया है.

इन लोगों के ख़िलाफ़ भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) और प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था. इस ट्रस्ट द्वारा अपने फायदे वाला आदेश देने के लिए एफआईआर में नामित एक अभियुक्त को रिश्वत दी गई थी.

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