नई दिल्ली, नवसताः मानहानि केस में आज शिवसेना सांसद संजय राउत को मुंबई की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने दोषी करार दिया है कोर्ट ने उन पर 25 हजार का जुर्माना व 15 दिन की जेल की सजा सुनाई है। बता दें कि भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा किरीट ने संजय राउत के खिलाफ केस दर्ज कराया था। मेधा ने उन पर 100 करोड़ रुपये के मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया था।
मेधा सोमैया की दर्ज अर्जी पर मुंबई के शिवड़ी कोर्ट में गुरूवार को सुनवाई हुई। मेधा के वकील विवेकानंद गुप्ता ने बतााया कि कोर्ट ने संजय राउत को 15 दिन की सजा सुनाई है और उन पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है। राउत ने मेधा पर 100 करोड़ रुपये के शौचालय घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। राउत के आरोपों को मेधा ने सिरे से खारिज कर दिया था।
यह मामला वर्ष 2022 का है जब राउत ने मेधा सोमैया पर मुलुंड में शौचालय घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। इसके बाद किरीट सोमैया ने राउत को लगाए गए आरोप का सबूत देने की चुनौती दी थी। मगर शिवसेना सांसद संजय राउत द्वारा कोई सबूत नहीं देने पर मेधा सोमैया ने उनके खिलाफ 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया था।
मेधा सोमैया ने आरोप लगाया था कि राउत ने अगले दिन 16 अप्रैल को आरोपों को दोहराते हुए मीडिया को इंटरव्यू दिया। उन्होंने अदालत को राउत के इंटरव्यू की वीडियो क्लिप सौंपी। मेधा सोमैया ने कहा कि आरोपों को प्रमुख समाचार चैनलों द्वारा व्यापक रूप से प्रसारित किया गया था। हमारी छवि को खराब करने की कोशिश की गई।
कोर्ट के फैसले के बाद राउत बोले- मैं कोर्ट के आदेश का सम्मान करता हूं
गुरूवार को कोर्ट के फैसले के बाद संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। शिवसेना सांसद ने कहा कि मैं कोर्ट के आदेश का सम्मान करता हूं लेकिन यकीन नहीं कर सकता कि उन्होंने ऐसा आदेश पारित किया है। राउत ने कहा कि हम उस देश में न्याय की उम्मीद कैसे कर सकते हैं जहां के पीएम गणेश उत्सव के लिए मुख्य न्यायाधीश के घर जाते हैं और मोदक खाते है।