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लखीमपुर खीरी कांडः आशीष मिश्रा को दिल्ली में रहने की मिली इजाजत, सुप्रीम कोर्ट ने दी छूट

नई दिल्ली,नवसत्ताः  यूपी के लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा ‘टेनी’ के बेटे आशीष मिश्रा को आज उच्चतम न्यायालय ने राहत दी है। कोर्ट ने आशीष मिश्रा को दिल्ली में रहने की अनुमति दे दी। उन्हें बीमार मां और बेटी का ध्यान रखने के लिए छूट मिली है। साथ ही अदालत ने मीडिया में कोई भी बयान न देने की शर्त भी रखी है।

बता दें कि साल 2021 में गाड़ी से कुचल कर हुई किसानों की हत्या के मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मुख्य आरोपी हैं। 1 साल से ज़्यादा समय जेल में रहने के बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने इस साल 25 जनवरी को अंतरिम जमानत दी थी।

उच्चतम न्यायालय ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की जांच कर रही एसआईटी को भंग कर दिया था। सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने एसआईटी को भंग करने का आदेश देते हुए कहा कि अगर एसआईटी को फिर से गठित करने की जरूरत महसूस होगी तो इस संबंध में उचित आदेश पारित कर दिया जाएगा।

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