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अब बिना टिकट होने पर भी मिलेगा रेलवे से मुआवजा

नई दिल्ली, नवसत्ताः सुप्रीम कोर्ट ने आज रेलवे के कामकाज को लेकर कई बड़े फैसले किये है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट  ने रेलवे अधिनियम के प्रावधानों पर चर्चा करते हुए कहा कि जब भी रेलवे के कामकाज के दौरान कोई अप्रिय घटना होती है तो रेलवे प्रशासन यात्री को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी होता है, भले ही कोई गलत कार्य किया गया हो, उपेक्षा की गई हो, या रेलवे प्रशासन की ओर से चूक हुई हो। रेलवे के कामकाज के दौरान जब कोई अप्रिय घटना होती है तो रेलवे प्रशासन की ओर से कोई गलत कार्य, उपेक्षा या चूक हुई है या नहीं, यह यात्री को घायल या मरने का अधिकार देगा। नुकसान की वसूली के लिए दावा किया जा सकता है और किसी भी अन्य कानून में निहित होने के बावजूद रेलवे ऐसी अप्रिय घटना के लिए निर्धारित मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

बता दे कि जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेके माहेश्वरी की खंडपीठ ने पहले के फैसले में निर्धारित कानून को भी दोहराते हुए अदालत ने कहा कि घायल या मृतक पर टिकट के अभाव में यह दावा नकारात्मक नहीं होगा कि वह वास्तविक यात्री था। वर्तमान मामले में मृत व्यक्ति के परिवार द्वारा अपील दायर की गई, जो भारी भीड़ के कारण चलती ट्रेन से गिर गया था और उसके दाहिने हाथ के विच्छेदन सहित गंभीर चोटें आई थीं। व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई थी। हाईकोर्ट ने परिवार द्वारा दायर अपील खारिज कर दी और दावा न्यायाधिकरण के निष्कर्ष से सहमत था कि मृतक वास्तविक यात्री नहीं था।

जिसके बाद अदालत ने कहा कि एफआईआर, जांच रिपोर्ट, पोस्ट-मॉर्टम रिपोर्ट और अंतिम रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से पता चला है कि मृतक ट्रेन से नीचे गिर गया, जिससे उसका सिर धड़ से अलग हो गया और उसका दाहिना हाथ कट गया, जिससे अत्यधिक खून बह गया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। अदालत ने यह भी कहा कि रेलवे पैसेंजर्स (मैनर ऑफ इन्वेस्टीगेशन ऑफ अनटोवर्ड इंसिडेंट्स) रूल्स 2003 के नियम 7(2) के अनुसार दक्षिण रेलवे द्वारा सौंपी गई जांच रिपोर्ट के अनुसार भी किसी अप्रिय घटना के घटित होने से इनकार नहीं किया गया और रेलवे द्वारा लिया गया एकमात्र स्टैंड यह था कि मृतक वास्तविक यात्री नहीं था।

इस प्रकार, अदालत ने कहा कि दावा न्यायाधिकरण और हाईकोर्ट ने जांच के दस्तावेजों और अंतिम रिपोर्ट पर विचार किए बिना अपने निष्कर्ष निकाले, जिसने निष्कर्षों को विकृत और रद्द करने के लिए उत्तरदायी बना दिया। इस संबंध में कि क्या मृतक वास्तविक यात्री था, अदालत ने कहा कि मृतक के बेटे ने स्पष्ट रूप से गवाही दी कि उसने यात्रा के लिए ट्रेन टिकट खरीदा और उसे मृतक को सौंप दिया। क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान भी यही दोहराया गया और जांच रिपोर्ट और जांच रिपोर्ट में भी समर्थन मिला।

अदालत का विचार था कि प्रारंभिक बोझ का निर्वहन किया गया और रेलवे प्रशासन पर इस तथ्य को खारिज करने का दायित्व है। अदालत ने यह भी कहा कि यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं लाया गया कि रेलवे ने बोझ का निर्वहन किया। इस प्रकार, रेलवे प्रशासन मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। मुआवजे की राशि तय करते समय अदालत ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि दुर्घटना की तारीख और दावा याचिका दायर करने के बाद मुआवजा नियमों में संशोधन किया गया। इसलिए मुआवजे की राशि संशोधित नियमों के आधार पर होनी है। इस प्रकार, अदालत ने मुआवजा बढ़ाया और अधिकारियों को 8 लाख रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया है।

 

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