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नोटबंदी के खिलाफ याचिकाओं पर SC में फैसला आज

नई दिल्ली,नवसत्ताः सुप्रीम कोर्ट आज नोटबंदी को गलत बताने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगी। जस्टिस एसए नजीर की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ इस पर फैसला सुना सकती है। जस्टिस नजीर 4 जनवरी को रिटायर होंगे। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1,000 और 500 रु. के नोट बंद करने का फैसला लिया था, जिसको लेकर कोर्ट में कुल 58 कई याचिकाएं भी दाखिल की गई थीं।

इससे पहले केंद्र सरकार ने 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में नोटबंदी पर हलफनामा दायर किया था। इसमें कहा गया था कि 500 और 1000 के नोटों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इसलिए फरवरी से लेकर नवंबर तक RBI से विचार-विमर्श के बाद ही 8 नवंबर को इन नोटों को चलन से बाहर करने यानी नोटबंदी का फैसला लिया गया था। दरअसल, कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि किस कानून के तहत 1000 और 500 रुपए के नोट बंद किए गए थे। कोर्ट ने सरकार और RBI को हलफनामे में अपना जवाब देने को कहा था।

नोटबंदी से हुए फायदे भी गिनाए
केंद्र ने अपने जवाब में यह भी कहा कि नोटबंदी से नकली नोटों में कमी, डिजिटल लेन-देन में बढ़ोत्तरी, बेहिसाब आय का पता लगाने जैसे कई लाभ हुए हैं। अकेले अक्टूबर 2022 में 730 करोड़ का डिजिटल ट्रांजैक्शन ​​​​​​हुआ, यानी एक महीने 12 लाख करोड़ रुपए का लेन-देन रिकॉर्ड किया गया है। जो 2016 में 1.09 लाख ट्रांजैक्शन यानी करीब 6952 करोड़ रुपए था।

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