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Lakhimpur violence case: टेनी को तगड़ा झटका, बेटे आशीष की जमानत याचिका खारिज

लखनऊ,नवसत्ता: इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने आज लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया. कोर्ट ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी.

न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की एकल न्यायाधीश की पीठ ने 15 जुलाई को इसे सुरक्षित रखने के बाद आज अपना फैसला सुनाया. इससे पहले 10 फरवरी, 2022 को लखनऊ में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आशीष मिश्रा को जमानत दे दी थी.

हालांकि, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द कर दी और पीड़ित पक्ष को पर्याप्त मौका देने के बाद हाईकोर्ट को उसकी जमानत याचिका पर नए सिरे से फैसला करने का निर्देश दिया. नतीजतन हाई कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी पर दोबारा सुनवाई की.

गौरतलब है कि पिछले साल तीन अक्टूबर को लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया इलाके में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ‘टेनी’ के गांव में एक कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का किसानों द्वारा विरोध किए जाने के दौरान हुई हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोगों की मृत्यु हो गई थी. मंत्रीपुत्र आशीष मिश्रा इस मामले में आरोपी है.

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