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Navjot Singh Sidhu Jail: सिद्धू को एक साल की जेल, रोडरेज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बदला अपना फैसला

चण्डीगढ़,नवसत्ता: सुप्रीम कोर्ट ने 1988 के रोडरेज मामले में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को एक साल की सजा सुनाई है. कारावास सश्रम होगा. सिद्धू को पंजाब पुलिस हिरासत में लेगी. नवजोत सिंह सिद्धू को पहले इस मामले में राहत मिल गई थी. लेकिन रोड रेज में जिस शख्स की मौत हुई थी, उसके परिवार ने रिव्यू पिटीशन दायर की थी. अब उस पर सुनवाई करते हुए सिद्धू को एक साल सश्रम यानी कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है.

बताते चलें कि सिद्धू को आईपीसी की धारा 323 के तहत अधिकतम संभव सजा दी गई है. शीर्ष अदालत ने 15 मई, 2018 को सिद्धू को गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराते हुए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश को खारिज कर दिया था और मामले में उन्हें तीन साल की जेल की सजा सुनाई थी. उन्हें एक वरिष्ठ नागरिक को चोट पहुंचाने का दोषी ठहराया था.

रोडरेज का यह मामला साल 1988 का है जब पार्किंग को लेकर झगड़ा हुआ था जिसमें 65 साल के शख्स की मौत हो गई थी. मामला अदालत की चौखट पर पहुंच गया था जहां निचली अदालत ने 1999 में सिद्धू को बरी कर दिया था लेकिन पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला पलटते हुए सिद्धू को गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराया. हाईकोर्ट ने सिद्धू को 3 साल की सजा सुनाई थी लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को बरी किया था. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई है.

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