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आजम खान को राहत, SC ने अंतरिम जमानत मंजूर की

नई दिल्ली,नवसत्ता: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है. कोर्ट ने रामपुर में कोतवाली पुलिस थाना से जुड़े एक मामले में आजम खान को अंतरिम जमानत दे दी है.

सुप्रीम कोर्ट के अपना फैसला सुनते हुए कहा कि खान की जमानत से जुड़ी शर्तें ट्रायल कोर्ट तय करेगा, सामान्य जमानत के लिए आजम खान को समुचित और सक्षम अदालत में 2 हफ्ते के अंदर अपनी अर्जी देनी होगी. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि सामान्य बेल मिलने की इस पूरी प्रक्रिया के दौरान अंतरिम जमानत का फैसला लागू रहेगा.

गौरतलब है कि 80 से अधिक मामलों में आजम खान पिछले 26 महीनों से सीतापुर जेल में बंद हैं. एक के बाद एक केस दायर होने से परेशान आजम के लिए यह राहत की खबर है. आजम खान को ट्रायल कोर्ट से अब तक 88 मामलों में जमानत मिल चुकी है लेकिन 89वें मामले में जमानत को लेकर ट्रायल शुरू होना था इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का प्रयोग कर जमानत दे दी.

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