नई दिल्ली,नवसत्ता: कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने और जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है. बताया जा रहा है कि अदालत ने जुलाई में सुनवाई के लिए इनकी याचिकाओं को सूचीबद्ध कर लिया है.
प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण और न्यायमूर्ति हिमा कोहली ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता शेखर देशपांडे की इस दलील पर गौर किया कि केंद्र शासित प्रदेश में परिसीमन की प्रक्रिया शुरू किये जाने के मद्देनजर याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है. इससे पहले वरिष्ठ वकील शेखर नाफड़े और पी चिदंबरम ने विधानसभा सीटों के परिसीमन का हवाला देते हुए जल्द सुनवाई की मांग की थी.
मुख्य न्यायाधीश ने कहा, अनुच्छेद 370 पर केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका, पांच जजों की पीठ का मामला है. उन्होंने कहा, इसके लिए बेंच का गठन करना होगा. ऐसे में इस मामले में सुनवाई गर्मियों की छुट्टी के बाद जुलाई में की जा सकती है.
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को संसद से अनुच्छेद 370 को निरस्त कर जम्मू-कश्मीर को मिले विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया था. इसके साथ ही, सरकार ने जम्मू-कश्मीर को दो केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित भी किया. सरकार के इस कदम के बाद घाटी में लंबे समय तक पाबंदियां लगाई गईं और वहां के प्रमुख राजनेताओं को नजरबंद भी रखा गया.