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लालू यादव को झारखंड हाईकोर्ट से मिली सशर्त जमानत

रांची,नवसत्ता: राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा कोषागार मामले में जमानत मिल गई है. यह चारा घोटाले से जुड़ा पांचवा मामला है, जिसमें उन्हें झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दे दी. हालांकि सीबीआई ने जमानत देने का कड़ा विरोध किया था.

चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार मामले में सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू यादव की ओर से दायर जमानत याचिका पर अदालत के आदेश के आलोक में सीबीआई की ओर से इससे पहले बुधवार को झारखंड हाइकोर्ट में शपथ पत्र दायर किया गया था. बताया जाता है कि सीबीआई ने अपने जवाब में कहा था कि इस मामले में लालू प्रसाद की आधी सजा अब तक पूरी नहीं हुई है. वैसी स्थिति में उन्हें जमानत दिया जाना उचित नहीं होगा.

राजद प्रमुख के वकील ने बताया कि उन्हें आधी सजा काट लेने और खराब स्वास्थ्य के आधार पर जमानत दी गई है. उन्हें जल्द रिहा किया जाएगा. लालू यादव को एक लाख रुपये का बांड व जुर्माने के 10 लाख रुपये चुकाना होंगे. राजद प्रमुख को चारा घोटाले से जुड़े चार मामलों में पहले सजा मिल चुकी है और उनमें जमानत भी मिल गई है.

पिछली बार लालू यादव की ओर से बताया गया था कि डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में उनकी हिरासत की अवधि 41 माह से अधिक हो चुकी है, जबकि सजा की आधी अवधि 30 माह ही होती है. आधी से अधिक सजा काटने के आधार पर अदालत से जमानत देने की मांग की गयी थी. आपको बता दें कि सीबीआई की विशेष अदालत ने 21 फरवरी को चारा घोटाला मामले (डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ की निकासी) में लालू यादव को पांच साल की सजा सुनायी है. लालू यादव को चार मामलों में पहले ही हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी थी. अब पांचवें मामले में भी इन्हें जमानत मिल चुकी है.

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