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जहांगीरपुरी में बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, कल होगी सुनवाई

नई दिल्ली,नवसत्ता: दिल्ली के जहांगीरपुरी के हिंसा प्रभावित इलाके में अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. कोर्ट ने जहांगीरपुरी में उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा अवैध निर्माण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ डाली गई एक याचिका पर दिया है. अब इस मामले की सुनवाई कल यानी गुरूवार, 21 अप्रैल को दोपहर 2 बजे होगी.

बता दें कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम का कहना है कि ये कार्रवाई अवैध संपत्तियों और अतिक्रमण पर की जा रही है. इस कार्रवाई को देखते हुए करीब 1500 जवान तैनात किए गए. जमीन से लेकर छत तक चप्पे-चप्पे पर उपद्रवियों से निपटने के लिए जवान तैनात किए गए.

जमीयत-उलेमा-ए-हिंद देश के कई राज्यों में चल रहे बुलडोजर एक्शन के खिलाफ अपनी याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग सुप्रीम कोर्ट में की. दुष्यंत दवे ने कोर्ट से कहा है कि अवैध तरीके से कार्रवाई हो रही है और नोटिस भी नहीं दिया गया है.

एमसीडी ने कहा- नहीं मिला आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में एमसीडी की कार्रवाई पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने जहांगीरपुरी में उत्तरी दिल्ली नगर निगम की ओर से अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है. इस पर एमसीडी कमिश्नर ने कहा, अभी हमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मिला है. आदेश मिलने तक हम कार्रवाई जारी रखेंगे.

बीजेपी ने की थी बुलडोजर चलाने की मांग

दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर राजा इकबाल से जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलवाने की मांग की थी. जिसके कुछ घंटे बाद नगर निगम ने बुलडोजर चलाने का आदेश जारी कर दिया. आदेश गुप्ता ने मंगलवार, 19 अप्रैल को महापौर को लिखे एक पत्र में कहा था कि जहांगीरपुरी में निकाली गई शोभायात्रा पर पथराव करने वाले दंगाइयों ने आप विधायक के संरक्षण में अवैध निर्माण किया हुआ है. गुप्ता ने पत्र में आगे कहा कि इन दंगाइयों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलवा कर, इनसे जमीनों को मुक्त करवाया जाए.

दिल्ली हाईकोर्ट में होगी सुनवाई

दिल्ली उच्च न्यायालय जहांगीरपुरी इलाके में कथित अतिक्रमणकारियों के खिलाफ उत्तरी दिल्ली नगर निगम की ओर से शुरू किए गए विध्वंस अभियान को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुनवाई के लिए सहमत हो गया है. बता दें कि इसी इलाके में 16 अप्रैल को दंगे हुए थे.

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला की खंडपीठ ने अधिवक्ता शाहरुख आलम और अजीत पुजारी के उल्लेख के बाद तत्काल सूची की अनुमति दी. निर्देश दिया कि अभी दायर की जाने वाली याचिका को आज सूचीबद्ध किया जाएगा.

गौरतलब है कि जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर हिंसा हुई थी. उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने हिंसा के आरोपियों की अवैध संपत्तियों पर 20 और 21 अप्रैल को बुलडोजर चलाने का ऐलान किया. बीजेपी ने भी हिंसा के आरोपियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की मांग की थी. इससे पहले यूपी, एमपी और गुजरात में इस तरह की कार्रवाई की गई थी.

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