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बीरभूम हिंसा की सीबीआई करेगी जांच, कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिया आदेश

कोलकाता,नवसत्ता: बीरभूम हिंसा और आगजनी पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है. कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि अब सीबीआई मामले की जांच करेगा. बता दें कि इससे पहले हाईकोर्ट ने खुद सीबीआई जांच की मांग को नकार दिया था और कहा था जांच का पहला मौका राज्य को दिया जाना चाहिए.

बता दें कि पश्चिम बंगाल के बीरभूम में टीएमसी नेता की हत्या के बाद हिंसा भड़की थी. हिंसा में दो बच्चों और तीन महिलाओं समेत आठ लोगों की मौत हुई है. वहीं फोरेंसिक विशेषज्ञों की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि इन लोगों को जिंदा जलाया गया है. सभी आठ लोगों को नरसंहार से पहले बुरी तरह पीटा गया था. वहीं घटना में अब तक कम से कम 20 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. राज्य सरकार ने कथित रूप से लापरवाही बरतने के आरोप में कई प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है.

अब बंगाल पुलिस एसआईटी मामले को सीबीआई को सौंप देगी. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा है कि सबूतों और घटना का असर बताता है कि राज्य की पुलिस इसकी जांच नहीं कर सकती. हाईकोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया है कि वह 7 अप्रैल तक अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट फाइल करे.

बीरभूम हिंसा में कोलकाता हाईकोर्ट ने भी स्वत: संज्ञान लेते हुए सुनवाई की थी. हाईकोर्ट ने पहले खुद सीबीआई जांच की मांग को नकार दिया था और कहा था जांच का पहला मौका राज्य को दिया जाना चाहिए.

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