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सुप्रीम कोर्ट ने नीट-पीजी काउंसलिंग 2021 में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण को दी मंजूरी

नई दिल्ली,नवसत्ता: नीट पीजी 2021 काउंसलिंग और आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है. यानी अब मेडिकल पीजी एडमिशन 2021 के लिए नीट पीजी की काउंसलिंग शुरू की जा सकती है. शुक्रवार को न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और एएस बोपन्ना की पीठ ने यह फैसला सुनाया. कोर्ट ने कहा कि उसने ओबीसी की वैधता बरकरार रखी है.

ईडब्ल्यूएस में भी वर्तमान क्राइटेरिया बरकरार रखा गया है ताकि इस अकादमिक सत्र के लिए एडमिशंस में दिक्कत न आए. अदालत ने कहा कि वह पांडेय समिति की सिफारिशों को अगले साल से लागू करने को मंजूरी देती है. बेंच ने मार्च के तीसरे हफ्ते में याचिका पर अंतिम सुनवाई करने का फैसला किया. तब पांडेय समिति की ओर से दिए गए ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया की वैधता तय की जाएगी. यानी मेडिकल पीजी एडमिशन 2021 में उन सभी छात्रों को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा जिनकी सालाना पारिवारिक आय 8 लाख रुपये तक है.

शीर्ष अदालत ने कहा कि ‘फिलहाल 8 लाख की आय सीमा के तहत ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया जा सकेगा, ताकि इस शैक्षणिक सत्र के लिए एडमिशन में कोई दिक्कत न आए. हालांकि इस आयसीमा पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई जारी रखेगा. मार्च 2022 में कोर्ट अंतत: तय करेगा कि ये आय सीमा ठीक है या नहीं.’

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने नीट पीजी 2021 में 27 फीसदी ओबीसी और 10 फीसदी ईडब्ल्यूएस आरक्षण देने का फैसला किया था. लेकिन इस आरक्षण के संबंध में नोटिस जुलाई में जारी किया गया था, जब नीट पीजी 2021 के आवेदन बंद हो चुके थे. परीक्षा अप्रैल में होनी थी, लेकिन कोविड 19 के कारण परीक्षा स्थगित हो गई थी. फिर सितंबर 2021 में ली गई थी. स्टूडेंट्स इसका विरोध कर रहे थे कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण इस शैक्षणिक सत्र यानी मेडिकल पीजी एडमिशन 2021 से लागू न किया जाए.

इसके अलावा केंद्र सरकार ने आर्थिक कमजोर वर्ग को आरक्षण देने के लिए 8 लाख रुपये की सालाना पारिवारिक आय सीमा तय की है, जिसका विरोध किया जा रहा है. कैंडिडेट्स का कहना है कि 8 लाख रुपये की सीमा काफी ज्यादा है. यह ईडब्ल्यूएस का आधार नहीं हो सकता है.

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