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सोरोंजी में मांस-मदिरा की बिक्री पर लगा प्रतिबंध

कासगंज, नवसत्ता: योगी सरकार ने जनपद के सोरोंजी को तीर्थ घोषित करने के बाद सूकर क्षेत्र में मांस-मदिरा और अंडे की बिक्री पर रोक लगा दी गई है. सोरोंजी के 25 वार्डों के अधिसूचित क्षेत्रों को पवित्र तीर्थ स्थल घोषित किए जाने की अधिसूचना जारी की गई है. अधिसूचित क्षेत्रों में मांस, मदिरा एवं अंडे के क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. अब इन क्षेत्रों में मांस-मदिरा और अंडे की बिक्री नहीं होगी. अपर जिलाधिकारी एके श्रीवास्तव ने जिला आबकारी अधिकारी और अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा को निर्देश दिए हैं कि शासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन कराए.

बता दें कि तीर्थनगरी सोरोंजी में पौराणिक एवं प्राचीन मेला मार्गशीर्ष का आज पारंपरिक तरीके से शुभारंभ होगा. जिले के प्रभारी मंत्री अनिल शर्मा और नगर विकास, शहरी समग्र विकास नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन राज्य मंत्री महेशचंद्र गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में मेले का उद्घाटन करेंगे. मार्गशीष मेला 25 दिसंबर तक चलेगा. इस दौरान हर दिन हजारों श्रद्धालु उमड़ेंगे.

जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने बताया कि मेला पूर्ण भव्यता के साथ आयोजित किया जाएगा. जिसके लिए पूर्ण तैयारियां कर ली गई हैं. इससे पहले मथुरा को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया था. सरकार ने मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मस्थल के 10 वर्ग किमी क्षेत्र को तीर्थ स्थल घोषित कर दिया था. तीर्थ स्थल क्षेत्र में शराब और मांस की बिक्री नहीं होगी. इस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है. ब्रज में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की आस्था को देखते हुए योगी सरकार ने यह फैसला लिया था.

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