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दिल्ली हाई कोर्ट का पुलिस को आदेश, कहा- कोर्ट की इमारतों की 24 घंटे करें निगरानी

नई दिल्ली, नवसत्ता: रोहिणी कोर्ट में 24 सितंबर को हुए शूटआउट में तीन लोगों की मौत की घटना के मद्देनजर दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना को बड़ा निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि वह पर्याप्त संख्या में कर्मियों की तैनाती और गैजेट लगाने के लिए एक विशेष दल द्वारा सुरक्षा संबंधी लेखा परीक्षा के आधार पर कोर्ट में सुरक्षा प्रबंधों की समय-समय पर समीक्षा करें.

मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने कोर्ट परिसरों की सुरक्षा संबंधी मामलों में यह आदेश पारित किया. पीठ ने कहा कि दिल्ली पुलिस नियमित और निरंतर सुरक्षा-लेखा परीक्षा, पर्याप्त कर्मियों की तैनाती, सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी आदि के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होगी. जबकि आवश्यक बजटीय आवंटन की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की होगी.

पीठ ने कोर्ट में खासकर हवालात के अधिक से अधिक क्षेत्र को कवर करने वाली प्रौद्योगिकी से युक्त, हाई रेजोल्यूशन और पर्याप्त स्टोरेज क्षमता वाले सीसीटीवी कैमरों की मदद से कोर्ट की इमारतों की ‘चौबीसों घंटे निगरानी किए जाने का भी निर्देश दिया.
दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि न्यायिक परिसरों में प्रवेश नियंत्रित करने के उसके निर्देशों का सभी ईमानदारी से पालन करेंगे. अदालत ने इस बात की सराहना की कि प्राधिकारियों ने एक्स-रे स्कैनर और मेटल डिटेक्टटर जैसे उपकरण लगाकर और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त सहायता से अधिक संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती जैसे कदम पहले ही उठाए हैं.

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