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लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट का सवाल- केस में सिर्फ 23 गवाह क्यों हैं?

सील कवर में सबूत पेश करेगी यूपी सरकार, 8 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

नई दिल्ली,नवसत्ता : सुप्रीम कोर्ट में आज लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की सुनवाई की गई. इस दौरान सीजेआई ने गवाहों को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया है. और सरकार से कुछ अहम सवाल पूछे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घटना के हरेक पहलू और संभावना को तलाशिए. मौके पर 100 से ज्यादा किसान मौजूद थे, ऐसे में सिर्फ 23 चश्मदीद ही क्यों हैं? इस मामले की अगली सुनवाई 8 नवंबर को होगी.

बता दें कि कोर्ट में सरकार की तरफ से वकील हरीश साल्वे पेश हुए थे. उन्होंने कहा कि हमने हलफनामा दाखिल किया है. इसमें 68 में से 30 गवाहों के बयान सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज कर लिए गए हैं. इसमें 23 चश्मदीद गवाह भी हैं. साल्वे ने कहा कि डिजिटल मीडिया पर मौजूद वीडियो के जरिए आगे की जांच की जा रही है. ये पता लगाया जा रहा है कि घटना में और कौन लोग शामिल थे. इस संबंध में साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं.

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सब क्षेत्रीय लोग ही इस मामले में शामिल रहे होंगे, तो ऐसे में उन्हें चिन्हित किए जाने में खासी मुश्किल नहीं होनी चाहिए. तभी साल्वे ने कहा कि जो लोग बाहर थे, उनके इतर कार के भीतर मौजूद लोगों की भी पहचान की जा रही है. साल्वे ने कहा कि मैं इस मामले से संबंधित साक्ष्य सील कवर में दाखिल करना चाहूंगा.

सीजेआई एनवी रमणा ने कहा कि मामले में आगे कोई सवाल नहीं उठना चाहिए. यह बहुत ही गंभीर मामला है. उन्होंने कहा कि मौके पर 100 से ज्यादा किसान मौजूद थे, ऐसे में सिर्फ 23 चश्मदीद ही सामने आए. सीजेआई ने पूछा क्या कोई गवाह ऐसा भी है, जो चोटिल हुआ हो. इसपर साल्वे ने कहा कि मुझे इस बारे में पता करना होगा. फिर सीजेआई ने कहा कि गवाहों कि सुरक्षा जरूरी है. क्या हम आदेश जारी करें. साल्वे ने कहा कि उन्हें सुरक्षा दी जा रही है. जिला जज ने गवाहों कि सुरक्षा का आदेश पहले ही दे दिया था.

सीजेआई ने यूपी कि दूसरी स्थिति रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लिया और मामले में आगे राज्य सरकार को जानकारी देने का निर्देश दिया. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गवाहों को समुचित रूप से सुरक्षा दी जानी चाहिए. मृतक रमन कश्यप की मौत पर भी यूपी सरकार से रिपोर्ट तलब की गई है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 8 नवंबर को की जाएगी.

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