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ट्रिब्यूनलों में नियुक्तियों की देरी पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, कहा-आप अदालत के फैसलों का सम्मान नहीं करते

नई दिल्ली,नवसत्ता : ट्रिब्यूनलों में नियुक्तियों की देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि यह स्पष्ट है कि आप इस अदालत के फैसलों का सम्मान नहीं करना चाहते हैं। अब हमारे पास ट्रिब्यूनल रिफॉम्र्स एक्ट पर रोक लगाने या ट्रिब्यूनल को बंद करने का विकल्प है।

सीजेआई ने केंद्र सरकार से नाराजगी जताते हुए कहा कि हमारे पास अब ऑप्शन खुद लोगों की नियुक्ति का है या फिर दूसरा विकल्प ये है कि कोर्ट सरकार के खिलाफ अवमानना कि कार्यवाही शुरू करे। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को ये नोटिस दिया है। इस दौरान जस्टिस राव ने कहा कि आप सदस्यों की नियुक्ति नहीं करके ट्रिब्यूनल को बेकार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अगले सोमवार तक सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हम सरकार के साथ टकराव नहीं चाहते हैं और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति की जा रही है, उससे हम खुश हैं। हालांकि ये ट्रिब्यूनल बिना किसी सदस्य या अध्यक्ष के ढह रहे हैं। हमें अपनी वैकल्पिक योजनाओं के बारे में जानकारी दें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाल ही में बनाया गया नया कानून पहले के कानून की एक प्रति है, जिसे शीर्ष अदालत ने मद्रास बार संघ के मामले में खारिज कर दिया था।

सीजेआई ने कहा कि यदि आप सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीशों पर विश्वास नहीं करते हैं तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। सीजेआई ने कहा हम आगामी कानून पर अधिक बल नहीं देंगे, हमने पहले के नियमों के आधार पर अधिसूचना जारी की है। सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि हमारे संयम को परखा जा रहा है। सीजेआई ने एसजी से कहा पिछली सुनवाई में आपने कहा था कि कुछ नियुक्तियां की जाएंगी। आप बताइए कितनी नियुक्तियां हुई हैं।

वहीं एसजी ने कहा कि एजी निजी कारणों से आज उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए सुनवाई टाल दी जाए। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि वित्त मंत्रालय के अनुसार ट्रिब्यूनल रिफॉर्म लेक्ट नोटिफाई हो गया है, केंद्र यह सुनिश्चित करेगा कि चयन समिति के जरिए अगले दो सप्ताह के भीतर सिफारिशों पर कदम बढ़ाया जाए।

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