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भाजपा, कांग्रेस समेत आठ पार्टियों ने किया आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों का बचाव, सुप्रीम कोर्ट ने लगाया जुर्माना

नई दिल्ली,नवसत्ता: देश की सबसे बड़ी अदालत ने भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और सीपीआई, एनसीपी समेत कुल 8 दलों पर यह जुर्माना लगाया है। अपने-अपने उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामलों को सार्वजनिक नहीं करने के लिए देश की शीर्ष अदालत ने यह कार्रवाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बीजेपी और कांग्रेस पर 1 लाख रुपया जबकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) और सीपीएम पर 5 लाख रुपया का जुर्माना लगाया है।

दरअसल बिहार चुनाव के दौरान अपने प्रत्याशियों के आपराधिक रिकॉर्ड मीडिया में प्रकाशित न करने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने 8 पार्टियों को अपने आदेश का पालन न करने के लिए अवमानना का दोषी माना है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए भाजपा, कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, बसपा, जदयू, राजद, आरएसएलपी, लोजपा पर एक लाख रुपये जुर्माना लगाया है। इसके अलावा सीपीएम और रांकपा पर पांच लाख रुपये जुर्माना लगाया है। शीर्ष अदालत ने अपने अहम निर्देश में कहा है कि सभी राजनीतिक दल अपनी वेबसाइट पर प्रत्याशियों के आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी डालें।अदालत ने चुनाव आयोग से भी कहा है कि वो ऐप बनाएं, जहां मतदाता ऐसी जानकारियां देख सकें।

इसके साथ ही अदालत ने कहा है कि पार्टी प्रत्याशी चुनने के 48 घंटे के भीतर आपराधिक रिकॉर्ड मीडिया में प्रकाशित करें। आदेश का पालन न होने पर आयोग सुप्रीम कोर्ट को सूचित करने का आदेश भी दिया गया है। इधर उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को अपने एक और अहम आदेश में कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत आरोपी कानून निर्माताओं के विरुद्ध दर्ज आपराधिक मामलों को लोक अभियोजक, उच्च न्यायालयों की अनुमति के बिना वापस नहीं ले सकते। प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण, न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने यह भी कहा कि वह नेताओं के विरुद्ध दर्ज मामलों की निगरानी करने के लिए उच्चतम न्यायालय में एक विशेष पीठ की स्थापना पर भी विचार कर रही है।

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