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हाई कोर्ट का सख्त निर्देश, अध्यापकों से न लिए जाएं गैर शैक्षणिक कार्य

प्रयागराज,नवसत्ता : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य न करवाने के निर्देश दिये हैं। कोर्ट ने इस संबंध में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 नियमावली के नियम 27 व इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा सुनीता शर्मा व अन्य की जनहित याचिका में पारित आदेश का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। शिक्षकों से सिर्फ आपदा, जनगणना और सामान्य निर्वाचन के दौरान ही कार्य लिया जा सकता है।
कोर्ट ने संबंधित प्राधिकारी प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर इस नियम के अनुपालन करवाने को कहा है।

यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने चारु गौर और दो की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना था कि याची से बूथ लेवल ऑफिसर व अन्य बहुत से कार्य लिए जा रहे हैं। जबकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 व इसकी नियमावली के नियम 27 के अनुसार शिक्षकों की ड्यूटी गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाई जा सकती है। शिक्षकों से सिर्फ आपदा, जनगणना और सामान्य निर्वाचन के दौरान ही कार्य लिया जा सकता है। अधिवक्ता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा सुनीता शर्मा व अन्य की जनहित याचिका में पारित आदेश का हवाला देकर भी बताया गया कि हाईकोर्ट ने भी शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्यों को लेने पर रोक लगाई है।
इस पर कोर्ट ने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम नियमावली के नियम 27 व न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के परिप्रेक्ष्य में शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं लिए जा सकते हैं।

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