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कोरोना काल में वाहन स्वामियों को बड़ी राहत, ड्राइविंग लाइसेंस व वाहन परमिट की बढ़ी वैलिडिटी

नई दिल्ली, नवसत्ता: कोरोना की दूसरी लहर में सरकार ने वाहन स्वामियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी की परमिट, रजिस्ट्रेशन समेत कई डाक्युमेंट्स की वैलिडिटी सितम्बर 2021 तक बढ़ा दी है।
सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस बारे में एक सर्कुलर जारी कर जानकारी दी है। 1 फरवरी 2020 को ही जिन डॉक्युमेंट्स की वैलिडिटी खत्म हो रही थी, अब इनकी वैधता सितंबर 2021 तक के लिए बढ़ा दी गई है। इसके पहले भी लॉकडाउन व इससे जुड़े प्रतिबंधों की वजह से 5 बार इन डॉक्युमेंट्स की वैलिडिटी बढ़ाई जा चुकी है। अब इस मोर्चे पर आम लोगों को छठी बार राहत मिली है।
सरकार ने इसके पहले 30 मार्च 2020, 9 जून 2020, 24 अगस्त 2020, 27 दिसंबर 2020 और 26 मार्च 2021 को सर्कुलर जारी कर वैलिडिटी बढ़ाई थी। सरकार की ओर से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस बारे में जानकारी दे दी गई है। मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 और सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स, 1989 के तहत ये वैलिडिटी बढ़ाई जाती है।
इसके साथ अब वाहन फिटनेस, सभी तरह वाहनों की परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन से संबंधित डॉक्युमेंट्स की वैलिडिटी 30 सितंबर 2021 तक बढ़ गई है। अब इस तरह के डॉक्युमेंट्स चेक करने वाली अथॉरिटीज 30 सितंबर तक कार्रवाई नहीं कर सकेंगी। सरकार ने कहा, मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह सलाह दी जाती है कि इन डॉक्युमेंट्स की वैलिडिटी को बढ़ा दिया गया है। जिन डॉक्युमेंट्स की वैलिडिटी 01 फरवरी 2020 या इससे बाद खत्म हो रही है, वे अब 30 सितंबर 2021 तक वैध है।01 फरवरी 2020 या इससे बाद खत्म हो रही है, वे अब 30 सितंबर 2021 तक वैध है।

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