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पान मसाला, सिगरेट बेचने वालों को नगर निगम से लेना होगा लाइसेंस

लखनऊ, नवसत्ता: उत्तर प्रदेश नगर निगम सीमा क्षेत्र में पान मसाला व तंबाकू उत्पादों की बिक्री हेतु लाइसेंस शुल्क का निर्धारण किया गया है। पान मसाला, सिगरेट व तंबाकू उत्पाद बेचने, रखने व निर्यात करने के लिए नगर निगम से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा।
तंबाकू उत्पाद लाइसेंस के आवेदक की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होना अनिवार्य है । दुकानदार के नाम का आधार कार्ड आवश्यक है। नगर निगम से बाहर का आधार कार्ड होने की स्थिति में स्थानीय पार्षद से सत्यापन आवश्यक होगा। आवेदन कर्ता की तंबाकू की दुकान किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 10 गज की परिधि में नहीं होनी चाहिए।
आवेदनकर्ता की दुकान इसके अतिरिक्त नगर निगम सीमा के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडिंग के अंतर्गत दुकान हो सकती है।
तंबाकू विक्रेताओं का पंजीकरण एक वर्ष के लिए ही मान्य होगा। तत्पश्चात लाइसेंस का नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा। स्ट्रीट वेंडिंग नीति के अंतर्गत अस्थाई दुकानों में तो आशिक पंजीकरण शुल्क रुपये 200.00 की दुकानों हेतु एवं स्थाई दुकानदारों के लिए रुपये 5000  होगा। इसके उपरांत नवीनीकरण शुल्क थोक विक्रेताओं के लिए रुपये 200 एवं फुटपाथ पर गुमटी और अस्थाई दुकानों हेतु रुपये 100 ही होगा।
तंबाकू विक्रेताओं का पंजीकरण एक वर्ष के लिए ही मान्य होगा तत्पश्चात लाइसेंस का नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा। बिना लाइसेंस के तंबाकू उत्पाद नहीं बेचे जाएंगे। पंजीकृत दुकानदार सिर्फ और सिर्फ तंबाकू उत्पादों की ही बिक्री करेगा। वहीं एक व्यक्ति एक लाइसेंस की प्रक्रिया अपनाई जाएगी दिया गया लाइसेंस हस्तांतरण होगा। स्वास्थ्य विभाग अन्य विभागों के द्वारा जारी नियम और कानून में कोई परिवर्तन अथवा संशोधन अथवा के दिशा निर्देश का अनुपालन पंजीकृत दुकानदारों द्वारा अनिवार्य होगा।
तंबाकू बिक्री लाइसेंस धारक के अतिरिक्त कोई अन्य कॉम है सेल मॉल, थोक बाजार, बिग बाजार स्पेंसर, जनरल मर्चेंट, किराना दुकान आदि तंबाकू उत्पादों की बिक्री नहीं कर पाएगा। इसमें वे दुकानें भी सम्मिलित होंगी जो गुमटी लगाते हैं।
तंबाकू उत्पाद की बिक्री हेतु लाइसेंस के नियमों के उल्लंघन होने की स्थिति में लाइसेंस धारक को पहले संबंधित अधिकारी द्वारा चेतावनी दी जाएगी।
प्रथम बार उल्लंघन की दशा में रूपये 2000 जुर्माना व सामग्री जब्त, दूसरी बार रूपये 5000 व सामग्री जब्त तीसरी बार रूपये 5000 सामग्री जब्त तथा प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। लाइसेंस धारक विक्रेता केवल भारतीय तंबाकू उत्पादों जिस पर सचित्र चेतावनी अंकित होगी एवं भारत सरकार के आयात नियमों के अंतर्गत आयातित तंबाकू की ही बिक्री कर सकेगा।

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