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मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के लाभ के लिए आवेदन करे आवेदन

रायबरेली, नवसत्ता : राज्य सरकार द्वारा संचालित की मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना वर्ष 2021-22 हेतु जनपद के आवेदकों से आवेदन हेतु इस योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में नये उद्योग स्थापित कर रोजगार के अवसर सृजित किया जाता है। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना मे अधिकतम रू0 10.00 लाख तक के ऋण बैंको के माध्यम से उपलब्ध कराने का प्राविधान है जिसमें बैंको से प्राप्त ऋण पर एवं उद्योग स्थापित करने पर सामान्य पुरूष वर्ग को बैंक द्वारा स्वीकृत/वितरित त्रण पर 4 प्रतिशत ब्याज उद्यमी द्वारा वहन किया जायेगा उससे ऊपर का ब्याज ब्याजउपादान के रूप में शासन में शासन से मात्र टर्म लोन (पंूजीगत ऋण) पर अनुमन्य है तथा आरक्षित वर्ग (अनु0जाति/अनु0जन जाति/अन्य पिछडा वर्ग/अल्पसंख्यक/महिला/भू0पू0 सैनिक/ दिव्यांग व्यक्तियो को समस्त ब्याज की धनराशि ब्याज उपादान के रुप मे शासन से मात्र टर्म लोन (पूंजीगत ऋण) पर अनुमन्य है। कुल परियोजना लागत मे सामान्य पुरुष वर्ग को अपना स्वंय का अंशदान 10 प्रतिशत तथा आरक्षित वर्ग (अनुजाति/अनु0जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/महिला/भू0पू0सैनिक/दिव्यांग व्यक्तियो को स्वंय अंशदान 5 प्रतिशत लगाना होगा।
जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी अवधेश कुमार गौतम ने यह जानकारी देते हुए इच्छुक आवेदक जिनकी आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष हो, जिन्होंने पूर्व में स्थापित प्रोजेक्ट मे जिला उद्योग केन्द्र अथवा खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग लखनऊ एवं खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड लखनऊ से किसी भी योजना में पूर्व में ऋण/अनुदान प्राप्त नहीं किया गया हो इस योजना में ऋण हेतु विभाग विभाग की वेवसाइड ww.upkvib.in/mmgry eportal पर आनलाइन आवेदन कर सकते है। लाभार्थियों को कम से कम कक्षा 8 उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। विस्तृत जानकारी हेतु इच्छुक महिला एवं पुरुष जिला ग्रामोद्योग कार्यालय पुरानी तहसील रायबरेली में किसी भी कार्यदिवस में सम्पर्क कर सकते है। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी के मो0न0 7408410810 तथा श्याम लाल सहायक विकास अधिकारी (द्वितीय) के मो0न0 8858851868 पर सम्पर्क कर सकते है।

With Input : Soochna Vibhag

Posted By : Garima

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