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SUPREME COURT का मीडिया की रिपोर्टिंग रोकने से इनकार

supreme court on court hearing

नई दिल्ली, नवसत्ता: उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने चुनाव आयोग (Election Commission) के खिलाफ मद्रास उच्च न्यायालय (Madras High Court) की टिप्पणियों को ‘कठोर’ करार दिया है, लेकिन इसे हटाने से यह कहते हुए इनकार कर दिया, क्योंकि यह न्यायिक आदेश का हिस्सा नहीं है। साथ ही शीर्ष अदालत ने, न्यायालय की टिप्पणियों की रिपोर्टिंग करने से मीडिया को रोकने से इनकार कर दिया।

Supreme Court का Court comments रिपोर्टिंग पर रोक से इनकार

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ (Justice DY Chandrachud) और न्यायमूर्ति एम आर शाह (Justice MR Shah) की खंडपीठ ने मद्रास उच्च न्यायालय की टिप्पणी के खिलाफ चुनाव आयोग की याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय की टिप्पणी कठोर जरूर है, लेकिन उसे हटाने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि यह टिप्पणी आदेश का हिस्सा नहीं है।

शीर्ष अदालत ने निर्वाचन आयोग के खिलाफ मद्रास उच्च न्यायालय की टिप्पणियों पर कहा कि बिना सोचे-समझे की गई टिप्पणियों की गलत व्याख्या किए जाने की आशंका होती है।

उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने मीडिया (Media) को न्यायिक टिप्पणियों की रिपोर्टिंग (Reporting) करने से रोकने से इनकार करते हुए कहा कि मीडिया को अदालत की कार्यवाही (Court Proceeding) की रिपोर्टिंग करने का अधिकार है। मीडिया को सुनवाई के दौरान की गई टिप्पणियों की रिपोर्टिंग करने से रोका नहीं जा सकता।

खंडपीठ ने कहा, “संविधान का अनुच्छेद 19 न केवल आम नागरिक को, बल्कि मीडिया को भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है।”

खंडपीठ ने कहा, “संविधान का अनुच्छेद 19 न केवल आम नागरिक को, बल्कि मीडिया को भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है।”

शीर्ष अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालयों (High Court) को टिप्पणियां करने और मीडिया को टिप्पणियों की रिपोर्टिंग करने से रोकना प्रतिगामी कदम होगा।


शीर्ष अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालयों को टिप्पणियां करने और मीडिया को टिप्पणियों की रिपोर्टिंग करने से रोकना प्रतिगामी कदम होगा।

 

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