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कोरोना काल में नामांकन ऑनलाइन भी दाखिल होगा

new delhi- चुनाव आयोग ने नामांकन प्रक्रिया और उम्मीदवारों के लिए यह गाइडलाइन जारी किया हैइस गाइडलाइन के आधार पर ही देश में आगामी उपचुनाव और बिहार विधानसभा चुनाव भी होंगे. चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों को यह सुविधा दी है कि वे इस बार अपना नामांकन ऑनलाइन भी दाखिल करें. उम्मीदवार एफिडिफिट भी ऑनलाइन भर सकेंगे. हालांकि पहले जिस तरह नामांकन की प्रक्रिया थी वह इस चुनाव में भी जारी रहेगी. कोरोना काल से पहले जितने भी चुनाव हुए, उनमें उम्मीदवार नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया को अपना शक्ति प्रदर्शन करने का जरिया मानते थे और वे गाजे-बाजे और अपने समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचते थे, लेकिन कोरोना काल में वे ऐसा नहीं कर पायेंगे. चुनाव आयोग ने नामांकन प्रक्रिया और उम्मीदवारों के लिए यह गाइडलाइन जारी किया है.- उम्मीदवारों के लिए गाइडलाइन 1. चुनाव आयोग के वेबसाइट पर नामांकन का फॉर्म उपलब्ध होगा, जहां जाकर प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे. नामांकन दाखिल करने के बाद संभावित उम्मीदवार अपने नामांकन पत्र का प्रिंट ले सकेंगे. रिटर्निंग आफिसर के पास जमा करने से पहले वे अपने नामांकन पत्र का प्रिंट ले सकते हैं. 2. उम्मीदवार एफिडिफिट भी ऑनलाइन ही भरेंगे. यह फॉर्म भी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा. शपथपत्र को नोटरी या अटेस्टेड करवाने के बाद उसे नामांकन पत्र के साथ रिटर्निंग आफिसर के पास जमा करना होगा. 3. उम्मीदवार सिक्यूरिटी मनी भी ऑनलाइन जमा कर सकते हैं, हालांकि यहां उनके पास कैश जमा करने की सुविधा भी दी गयी है. 4. उम्मीदवार के पास नामांकन के लिए निर्वाचक प्रमाणपत्र लेने का विकल्प होगा. Coronavirus, EC Guidelines: कोरोना संकट के बीच बिहार चुनाव में प्रत्याशी कैसे करेंगे प्रचार, क्या है गाइडलाइंस Also Read Coronavirus, EC Guidelines: कोरोना संकट के बीच बिहार चुनाव में प्रत्याशी कैसे करेंगे प्रचार, क्या है गाइडलाइंस इसके अतिरिक्त चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइन जारी किया है उसके अनुसार – रिटर्निंग आफिसर के पास जब उम्मीदवार नामांकन पत्र जमा करने जायेंगे तो उनके साथ सिर्फ दो व्यक्ति हो सकते हैं. -नामांकन दाखिल करने के लिए जब उम्मीदवार जायेगा तो वह अपने साथ सिर्फ दो गाड़ी लेकर जा सकता है. -रिटर्निंग आफिसर के कमरे में पर्याप्त जगह होनी चाहिए, ताकि नामांकन, स्क्रूटनी और चुनाव चिह्न वितरण के दौरान पर्याप्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके. -प्रतीक्षा में खड़े रहने वाले उम्मीदवारों के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए. -जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अनुसार नामांकन फॉर्म जमा करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने होंगे.

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